यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में करेगी अपील

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी), उत्तराखंड में आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए उत्तराखंड विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
डीजीपी मुख्यालय ने गुरुवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया है, " उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी ।"

पुलिस के अनुसार सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120बी एवं धारा 13 (1) (1) के तहत अपराध क्रमांक 1 / 2020 दर्ज किया है, d) आईपीसी की धारा 13 (2) के साथ पड़ा जाए जिसकी वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के आदेश पर एसटीएफ उत्तराखंड द्वारा जांच की जा रही है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक) देहरादून ने 30 जनवरी को आरोपी हकम सिंह और संजीव चौहान की जमानत मंजूर की थी।

मामला यूकेएसएसएससी द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित एक लिखित परीक्षा से संबंधित है। यह आयोग द्वारा 13 विभागों में 854 पदों के लिए आयोजित की गई प्रमुख परीक्षाओं में से एक थी। हालांकि, परीक्षण के संचालन में अनियमितताओं के व्यापक आरोप थे। इन आरोपों के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद आयोग के सचिव को पद से हटा दिया गया। कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का भी गठन किया गया था।

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