अल्मोड़ा (द्वाराहाट): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यू०जी०सी०-नेट (UGC-NET) जून 2026 की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। द्वाराहाट में 09 और 10 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तहसील रोड स्थित यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंद्र के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गई है।
परगना मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असामाजिक व अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
परीक्षा केंद्र के आसपास लागू मुख्य दिशा-निर्देश:
- 200 मीटर परिधि में पाबंदी: परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केवल परीक्षार्थी, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और सुरक्षा बल ही प्रवेश कर सकेंगे।
- हथियार व लाठी-डंडे पर रोक: 200 मीटर की सीमा में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या लाठी-डंडा लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर)।
- भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध: परीक्षा प्रभावित करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने (झुंड बनाने) पर रोक रहेगी।
- ईंट-पत्थर एकत्र करने पर रोक: परीक्षा केंद्र के आसपास ईंट, पत्थर, रोड़े या फेंक कर मारी जाने वाली वस्तुएं एकत्र करना सख्त मना है।
- लाउडस्पीकर व भाषण पर पाबंदी: बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के प्रयोग और भाषणबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी।
उल्लंघन करने पर होगी जेल व कार्रवाई
यह आदेश 09 और 10 सितंबर 2026 को परीक्षा के निर्धारित समय तक प्रभावी रहेगा। परगना मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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