अल्मोड़ा-क्वारब हाईवे (NH-109) पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर नया आदेश जारी, समय-सारणी तय; क्वारब बाईपास हल्के वाहनों के लिए खुला

 


अल्मोड़ा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा ने अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (किमी-56) और क्वारब बाईपास मार्ग पर वाहनों के आवागमन को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अंशुल सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यात्रियों और चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हाईवे पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

भारी वाहनों के संचालन का नया समय

​राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लो.नि.वि. रानीखेत की रिपोर्ट के अनुसार मार्ग से वाहनों की आवाजाही संभव है, लेकिन बारिश होने पर कीचड़ आने की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए अल्मोड़ा-क्वारब हाईवे (NH-109) पर भारी वाहनों की आवाजाही केवल निर्धारित समय पर ही होगी:

  • सुबह: प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक
  • शाम: सायं 03:00 बजे से सायं 09:00 बजे तक

क्वारब बाईपास केवल हल्के (यात्री) वाहनों के लिए खुला

​प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की रिपोर्ट के आधार पर क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बाईपास मार्ग को केवल यात्री (हल्के) वाहनों के आवागमन के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं।



उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों और इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों या वाहन चालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

​सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को प्रतिबंधित अवधि के दौरान तैनात कर्मियों की सूची जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Post a Comment

और नया पुराने