माँ नन्दा देवी मेला 2026: अल्मोड़ा नगर में 16 से 23 सितंबर तक बदला यातायात रूट, पढ़ें एसएसपी का ट्रैफिक व डायवर्जन प्लान

 


अल्मोड़ा। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक माँ नन्दा देवी मेले (16 से 23 सितंबर 2026) के भव्य आयोजन को लेकर अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले के दौरान नगर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) चंद्रशेखर घोडके ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है।

अगर आप भी इस दौरान अल्मोड़ा शहर या एल.आर. साह रोड की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा से पहले यह नया रूट प्लान जरूर जान लें।

यातायात डायवर्जन प्लान

दन्या व पिथौरागढ़ से आने वाले वाहन: दन्या एवं पिथौरागढ़ की ओर से अल्मोड़ा या हल्द्वानी जाने वाले समस्त चौपहिया वाहन एन0टी0डी0 तिराहा ➔ धारानौला ➔ करबला होते हुए अपने गंतव्य को निकलेंगे।

बागेश्वर से आने वाले वाहन: बागेश्वर से अल्मोड़ा आने वाले चौपहिया वाहनों को एन0टी0डी0 से धारानौला-करबला या एन0टी0डी0 से लक्ष्मेश्वर-पांडेखोला मार्ग का उपयोग करना होगा।

एल.आर. साह रोड (एन0टी0डी0 से शिखर): इस मार्ग पर प्रातःकाल चौपहिया वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी, लेकिन इसके बाद मेला अवधि समाप्त होने तक चौपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध: एल.आर. साह रोड पर शिखर तिराहे से साई मंदिर और साई मंदिर से शिखर के बीच प्रतिदिन सायं 04:30 बजे से मेला समाप्ति तक सभी दोपहिया वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

स्कूली वाहनों के लिए नियम: जिन स्कूली वाहनों को एल.आर. साह रोड की अनुमति मिली है, वे छुट्टी के समय साई मंदिर से शिखर की ओर नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें एन0टी0डी0 की ओर से होकर जाना होगा।

अन्य मुख्य मार्ग: धारानौला रोड, मॉल रोड और लोअर मॉल रोड पर यातायात व्यवस्था पहले की भांति सामान्य बनी रहेगी।

विशेष ध्यान दें: माँ नन्दा-सुनन्दा देवी के भव्य डोले (पालकी यात्रा) के समय एल.आर. साह रोड और मॉल रोड पर समस्त दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

निर्धारित पार्किंग स्थल

अस्थाई चौपहिया पार्किंग: जेल कैम्प के निकट (मोर्चरी के पास)।

दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग: भैरव पार्किंग (शिखर तिराहे के पास)।

पुलिस की अपील

अल्मोड़ा पुलिस ने सभी वाहन चालकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों को केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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