भोटियापड़ाव क्षेत्र में मोबाइल व नकदी लूटने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, लूटा गया माल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

 एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में हल्द्वानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई




वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल, डॉ. मंजूनाथ टी.सी.* द्वारा जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत, हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकी भोटियापड़ाव क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर बैठाकर मारपीट व लूटपाट करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस टीम ने घटना के *24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण:

रविवार को वादी  प्रदीप सिंह बोरा पुत्र केशर सिंह बोरा, निवासी- ग्राम खूराट, सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा* द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी गई कि दिनांक 24.06.2026 को दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ मारपीट की। अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी देकर वादी से एक मोबाइल फोन और ₹2000 की नकदी लूट ली। तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मु.अ.सं. 213/26 धारा 115(2)/351(2)/351(3)/309(4) BNS बनाम अज्ञात* पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कृपाल सिंह के सुपुर्द की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने घटना के शीघ्र अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए। जिस आदेश के क्रम में श मनोज कुमार कत्याल एसपी हल्द्वानी एवं श्री अमित कुमार सैनी सीओ हल्द्वानी के पर्यवेक्षण तथा  विजय सिंह मेहता प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और सुरागरसी-पतारसी की मदद से घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों की पहचान की गई। दिनांक 28.06.2026 को पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को लूटी गई सामग्री के साथ दबोच लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

अभय सिंह उर्फ उड़ी पुत्र बब्लू सिंह, निवासी- राजपुरा निकट कुष्ठ आश्रम, थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल। रवि रौतेला पुत्र स्व. सुरेन्द्र सिंह, निवासी- फूलचौड़ पंचायतघर, थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

बरामदगी का विवरण:-

वादी से लूटा गया 01 अदद मोबाइल फोन।

 लूटी गई नकदी कुल ₹2,000/- (दो हजार रुपये)।

 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (होण्डा सीबीआर-जिसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है)।

बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) BNS की वृद्धि (बढ़ोत्तरी) की गई है।



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